BIG BREAKING: अनिल अम्बानी के खिलाफ मधेपुरा कोर्ट ने दिया गिरफ्तारी वारंट भेजने का आदेशानुसार
मधेपुरा टाइम्स August 04, 2018 - Madhepura

अंग्रेजी में एक कहावत है कि ?
"BE YOU EVER SO HIGH BUT LAW IS ABOVE YOU"
अर्थात् ये है कि आप कितने भी ऊँचे हों, कानून आपसे भी ऊपर है। मधेपुरा कोर्ट ने एक मामले में रिलायंस के चेयरमैन अनिल अम्बानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भेजने का आदेश दे दिया है।
मामला रिलायंस के जेनरल इंश्योरेंस के खिलाफ मधेपुरा जिले के एक मृतक को मुआवजे का भुगतान नहीं करने को लेकर है। बता दें कि मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थानाक्षेत्र के बैहरी गाँव के सैनी साह की मृत्यु 13 जुलाई 2011 को असाम के तिलोई गाँव में ट्रक दुर्घटना में हो गई थी। सैनी उक्त दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के खलासी थे, ट्रक नम्बर (CG-04-0864) रिलायंस जेनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमाकृत था।
सैनी की माता कौशल्या देवी ने इस बावत मधेपुरा के जिला न्यायाधीश की अदालत में एक दावा पत्र 35/2011 दर्ज करवाया था। मामले की तह में जाते हुए जिला जज ने 28 फरवरी 2017 को ₹18,83,000 (अठारह लाख तेराशी हजार रूपये मात्र) और अलग से 9% सालाना ब्याज आवेदन दाखिल करने की तिथि- 16 अगस्त 2011 से रिलायंस जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिया, लेकिन बीमा कम्पनी ने आदेश के बावजूद मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं किया।
इसके बाद दावाकर्ता के अधिवक्ता मधेपुरा सिविल कोर्ट के श्यामानंद गिरी ने मुआवजा की राशि वसूल करने के लिए Execution Case No- 51/2017 दर्ज कराया। जिसमें बीमा कंपनी को दो बार न्यायालय से भुगतान का नोटिश जारी हुआ, पर बीमा कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। अंतत: दावाकर्ता के अधिवक्ता ने बीमा कंपनी के चेयरमैन अनिल अम्बानी को गिरफ्तार कर जेल भेजने का आवेदन दिया था। जिस पर मधेपुरा जिला के जज- श्री मनमोहन शरण लाल ने आवेदन को स्वीकृत करते हुए डीजीपी महाराष्ट्र के माध्यम से गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दे दिया है।
मधेपुरा टाइम्स संवाददाता-
प्रभाकर राज, मधेपुरा-बिहार
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